FASTag Local Pass: ₹1,500 में सालभर टोल, जानें पात्रता और नियम

केंद्र सरकार 1 नवंबर 2026 से पात्र स्थानीय वाहन मालिकों के लिए रियायती वार्षिक FASTag लोकल पास लागू करेगी। टोल प्लाजा की स्थिति के अनुसार इसकी फीस ₹1,500 या ₹3,000 होगी।

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो - Getty Images)

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FASTag Local Pass: सरकार ने शुरू की नई रियायती पास योजना, 20 किमी के दायरे में रहने वालों को होगा फायदा

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा से बार-बार गुजरने वाले वाहन मालिकों के लिए केंद्र सरकार ने नई सुविधा का ऐलान किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र लोगों को अब रियायती वार्षिक लोकल FASTag पास लेने का विकल्प मिलेगा। यह सुविधा 1 नवंबर 2026 से लागू होगी।

नई व्यवस्था का उद्देश्य उन स्थानीय निवासियों को राहत देना है, जिन्हें काम, पढ़ाई या रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बार-बार एक ही टोल प्लाजा से गुजरना पड़ता है। पास के लिए निर्धारित वार्षिक शुल्क टोल प्लाजा की लोकेशन के आधार पर अलग-अलग होगा।

₹1,500 या ₹3,000 में मिलेगा सालभर का पास

नई योजना के तहत वार्षिक लोकल पास की फीस इस प्रकार निर्धारित की गई है:

टोल प्लाजा की स्थिति

वार्षिक पास शुल्क

नगरपालिका या स्थानीय कस्बे की सीमा से बाहर

₹1,500

नगरपालिका या स्थानीय कस्बे की सीमा के भीतर

₹3,000

मौजूदा व्यवस्था में पात्र स्थानीय वाहन मालिकों के लिए मासिक पास की कीमत ₹360 है। पूरे साल के हिसाब से यह राशि ₹4,320 होती है। ऐसे में नई वार्षिक योजना के तहत पात्र वाहन मालिकों को कम खर्च में उसी टोल प्लाजा से नियमित यात्रा करने का विकल्प मिल सकता है।

यदि कोई पात्र वाहन मालिक पूरे साल मौजूदा ₹360 वाले मासिक पास का इस्तेमाल करता है, तो तुलना के आधार पर ₹1,500 वाले वार्षिक पास में ₹2,820 और ₹3,000 वाले पास में ₹1,320 की बचत हो सकती है।

किन वाहन मालिकों को मिलेगा फायदा?

नई सुविधा का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें पूरी करना जरूरी होगा:

  • वाहन मालिक का निवास संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए।
  • पास केवल पात्र निजी या गैर-वाणिज्यिक वाहनों के लिए होगा।
  • वाहन पर वैध और सक्रिय FASTag होना जरूरी है, जो गैर-वाणिज्यिक वाहन के लिए पंजीकृत हो।
  • पास केवल उसी टोल प्लाजा पर मान्य होगा, जिसके लिए इसे जारी किया गया है।
  • यह पास दूसरे टोल प्लाजा पर इस्तेमाल या किसी अन्य वाहन को हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा।

इसका मतलब है कि केवल टोल प्लाजा के पास रहने से पास अपने आप नहीं मिल जाएगा। वाहन और निवास से जुड़ी पात्रता शर्तें पूरी करना आवश्यक होगा।

किन जगहों पर नहीं मिलेगा रियायती पास?

सरकार ने नई सुविधा के लिए कुछ अपवाद भी निर्धारित किए हैं। जिन राष्ट्रीय राजमार्गों या एक्सप्रेसवे पर बंद उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह प्रणाली (Closed User Fee Collection System) के तहत टोल वसूला जाता है, वहां यह रियायती पास जारी नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा, जहां यात्रियों के इस्तेमाल के लिए सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है, वहां भी इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आवेदन से पहले संबंधित टोल प्लाजा की पात्रता और लागू नियमों की जांच करना जरूरी है।

आवेदन करने से पहले कहां जांचें?

NHAI की राजमार्गयात्रा वेबसाइट पर डिजिटल लोकल पास की सुविधा और पात्र टोल प्लाजा की सूची उपलब्ध है। वाहन मालिक यहां अपने टोल प्लाजा की जानकारी जांच सकते हैं:

आधिकारिक वेबसाइट: https://rajmargyatra.nhai.gov.in/buy-fastag-local-pass

ध्यान रहे कि वेबसाइट पर उपलब्ध मौजूदा डिजिटल मासिक लोकल पास की सुविधा और 1 नवंबर से लागू होने वाला नया रियायती वार्षिक पास अलग-अलग व्यवस्थाएं हो सकती हैं। नई वार्षिक योजना के आवेदन की प्रक्रिया और संबंधित टोल प्लाजा पर इसकी उपलब्धता की पुष्टि आधिकारिक निर्देशों से करनी चाहिए।

नियमित यात्रियों के लिए क्यों अहम है यह फैसला?

जो लोग रोजाना काम, कारोबार, शिक्षा या अन्य स्थानीय जरूरतों के लिए एक ही टोल प्लाजा से गुजरते हैं, उनके लिए वार्षिक पास उपयोगी विकल्प बन सकता है। हालांकि, इसका वास्तविक फायदा यात्रा की आवृत्ति, संबंधित टोल प्लाजा की पात्रता और लागू शुल्क पर निर्भर करेगा।

नई व्यवस्था 1 नवंबर 2026 से प्रभावी होगी। पात्र वाहन मालिकों को आवेदन करने से पहले अपने FASTag, निवास की दूरी और संबंधित टोल प्लाजा के नियमों की जांच कर लेनी चाहिए।

 


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