आसाराम को जोधपुर जेल में नहीं मिली एंट्री, देरी से सरेंडर पर FIR

आसाराम पैरोल खत्म होने के बाद तय समय पर जोधपुर जेल नहीं पहुंचा। रात में एंट्री नहीं मिली और देरी से सरेंडर करने पर रातानाड़ा थाने में FIR दर्ज हुई। बुधवार सुबह जेल लौटा।

आसाराम जोधपुर जेल मामला और पैरोल के बाद FIR

Jodhpur

आसाराम को रात में जोधपुर जेल में नहीं मिली एंट्री, पैरोल के बाद देरी से सरेंडर करने पर FIR दर्ज

जोधपुर: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की पैरोल खत्म होने के बाद जेल लौटने में हुई देरी पर नया मुकदमा दर्ज किया गया है। मंगलवार, 27 अक्टूबर की रात वह जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचा, लेकिन निर्धारित समय के बाद आने के कारण जेल प्रशासन ने उसे अंदर प्रवेश नहीं दिया। इसके बाद उसे निजी अस्पताल ले जाया गया। बुधवार सुबह उसने जेल में सरेंडर कर दिया।

शाम 5 बजे तक करना था सरेंडर

रिपोर्टों के मुताबिक, आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से 20 दिन की पैरोल मिली थी। पैरोल की अवधि 27 अक्टूबर को समाप्त हो गई थी और उसे मंगलवार शाम 5 बजे तक जेल में सरेंडर करना था। बताया गया कि उसके आग्रह पर समयसीमा शाम 7:30 बजे तक बढ़ाई गई, लेकिन वह तब भी जेल नहीं पहुंच पाया।

आसाराम स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उज्जैन में उपचार करा रहा था। मंगलवार को वह एयर एंबुलेंस से जोधपुर पहुंचा और रात करीब 10:40 से 10:45 बजे के बीच सेंट्रल जेल पहुंचा। देर रात बंदियों को जेल में दाखिल करने की अनुमति नहीं होने का हवाला देते हुए अधिकारियों ने उसे प्रवेश देने से इनकार कर दिया।

रातानाड़ा थाने में मामला दर्ज

जेल प्रशासन की शिकायत पर जोधपुर के रातानाड़ा पुलिस थाने में आसाराम के खिलाफ राजस्थान कारागार अधिनियम की धारा 58(ख) के तहत एफआईआर दर्ज की गई। शिकायत जेल प्रहरी बनवारीलाल की ओर से दी गई थी। मामले की जांच पुलिस कर रही है।

इस प्रावधान के तहत निर्धारित अवधि में जेल नहीं लौटने के मामले में दोष सिद्ध होने पर तीन साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान बताया गया है। हालांकि, एफआईआर दर्ज होना अपने आप में दोष सिद्ध होना नहीं है।

निजी अस्पताल से सुबह जेल पहुंचा

जेल में प्रवेश नहीं मिलने के बाद आसाराम को जोधपुर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। बुधवार सुबह करीब 9:45 बजे वह एंबुलेंस से दोबारा सेंट्रल जेल पहुंचा और सरेंडर की प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान जेल के बाहर उसके समर्थक भी मौजूद थे।

सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल बढ़ाने से किया था इनकार

आसाराम ने स्वास्थ्य संबंधी आधार पर पैरोल की अवधि बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अदालत ने उसे अतिरिक्त राहत देने से इनकार कर दिया और तय समय पर जेल लौटने का निर्देश दिया। इसके बाद समय पर सरेंडर नहीं कर पाने का मामला सामने आया।

आसाराम नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। अब समय पर जेल में सरेंडर नहीं करने के आरोप में दर्ज एफआईआर की जांच के दौरान आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी।

 


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