Rajasthan Sarpanch Election: जोधपुर की भावी पंचायत में 2 नवंबर को री-पोलिंग

जोधपुर की भावी ग्राम पंचायत में बूथ नंबर 12 से 150 मतपत्र चोरी होने के बाद सभी सात बूथों का मतदान निरस्त किया गया। 2 नवंबर को सरपंच और 11 वार्ड पंचों के लिए पुनर्मतदान होगा।

मतदान केंद्र पर वोटिंग के लिए लगी लाइन

Jodhpur

Rajasthan Sarpanch Election: जोधपुर की भावी पंचायत में 2 नवंबर को फिर होगा मतदान, 150 मतपत्र चोरी होने के बाद फैसला

जोधपुर: राजस्थान के पंचायत चुनाव के बीच जोधपुर जिले की बिलाड़ा पंचायत समिति की भावी ग्राम पंचायत में मतपत्र चोरी और उनमें कथित तौर पर पहले से मुहर लगे होने का मामला सामने आया है। घटना के बाद जिला प्रशासन ने पूरी ग्राम पंचायत का मतदान निरस्त कर दिया है। अब यहां 2 नवंबर को दोबारा मतदान कराया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर आलोक रंजन ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। पुनर्मतदान ग्राम पंचायत के सभी सात मतदान केंद्रों (बूथ संख्या 9 से 15) पर होगा। सरपंच और 11 वार्ड पंच पदों के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आठ वार्डों में पंच निर्विरोध चुने जा चुके हैं, इसलिए वहां मतदान नहीं होगा।

बूथ नंबर 12 से करीब 150 मतपत्र ले जाने का आरोप

मामला 30 अक्टूबर को हुए दूसरे चरण के मतदान के दौरान सामने आया। भावी ग्राम पंचायत के मतदान केंद्र संख्या 12 पर दोपहर बाद करीब 150 मतपत्र चोरी होने की सूचना मिली। रिपोर्टों के अनुसार, मतदानकर्मी एक दिव्यांग मतदाता को वोट डलवाने में सहायता कर रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति मतदान कक्ष से मतपत्र लेकर चला गया।

घटना का पता चलने के बाद मतदान केंद्र पर हंगामा शुरू हो गया और मतदान प्रक्रिया प्रभावित हुई। बाद में सभी मतपत्र बरामद कर लिए गए, लेकिन जांच में उन पर एक ही प्रत्याशी के पक्ष में मुहर लगी हुई मिली।

ग्रामीण धरने पर बैठे, पुलिस में FIR दर्ज

मतपत्रों पर पहले से मुहर लगे होने की जानकारी के बाद ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विरोध में कई ग्रामीण मतदान छोड़कर धरने पर बैठ गए। स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात करना पड़ा।

इस मामले में बिलाड़ा पुलिस थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस मतपत्रों को मतदान केंद्र से बाहर ले जाने और उन पर मुहर लगाए जाने के पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।

सभी सात बूथों पर दोबारा वोटिंग क्यों?

जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश के अनुसार, मतदान केंद्र संख्या 12 पर मतपत्र चोरी होने और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने से पूरी मतदान प्रक्रिया दूषित मानी गई। इसी आधार पर राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 48(ए) और 48(बी) के तहत ग्राम पंचायत के सभी सात मतदान केंद्रों पर पहले हुए मतदान को शून्य घोषित किया गया है।

2 नवंबर को मतदान, उसी दिन आएंगे नतीजे

भावी ग्राम पंचायत में पुनर्मतदान और आगे की चुनावी प्रक्रिया का कार्यक्रम इस प्रकार है:

  • पुनर्मतदान: 2 नवंबर 2026
  • समय: सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक
  • मतदान केंद्र: बूथ संख्या 9 से 15 तक सभी सात केंद्र
  • पद: सरपंच और 11 वार्ड पंच
  • मतगणना: 2 नवंबर को मतदान समाप्त होने के बाद
  • उपसरपंच चुनाव: 3 नवंबर 2026

प्रशासन ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा तथा मतदान दलों की आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। अब भावी ग्राम पंचायत के मतदाता 2 नवंबर को दोबारा अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।

 


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